खेत खलिहान

पीएसयू और कोऑपरेटिव यूरिया यूनिट्स के लिए 2,300 रुपये/टन फिक्स्ड कॉस्ट फिर से लागू करने पर विचार

केंद्र सरकार यूरिया बनाने वाली कुछ खास पब्लिक सेक्टर और कोऑपरेटिव यूनिट्स के लिए 2,300 रुपये प्रति टन की मिनिमम फिक्स्ड कॉस्ट को फिर से लागू करने पर विचार कर रही है। इसके लिए वित्त मंत्रालय में चीफ एडवाइजर (कॉस्ट) की रिपोर्ट का रिव्यू किया जा रहा है। उर्वरक राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने लोकसभा में इसकी जानकारी दी।

अनुप्रिया पटेल भाजपा सांसद पुरुषोत्तमभाई रूपाला के एक सवाल का जवाब दे रही थीं, जिसमें मॉडिफाइड न्यू प्राइसिंग स्कीम-III (NPS-III) के तहत लंबे समय से पेंडिंग फिक्स्ड-कॉस्ट मुद्दे को हल करने की टाइमलाइन के बारे में पूछा गया था। उन्होंने कहा कि एक्सपेंडिचर फाइनेंस कमेटी (EFC) के कुछ चिंताएं उठाने के बाद उर्वरक विभाग ने व्यय विभाग से संपर्क किया था।

EFC ने सलाह दी थी कि कॉस्टिंग से जुड़े सभी मामलों को डिटेल में जांच और सुझावों के लिए चीफ एडवाइजर (कॉस्ट) को भेजा जाए। इसके बाद फर्टिलाइजर डिपार्टमेंट ने 2 अप्रैल, 2014 से 2,300 रुपये प्रति मीट्रिक टन की फिक्स्ड कॉस्ट को फिर से लागू करने के प्रपोजल की जांच करने की मांग की।

पटेल ने अपने लिखित जवाब में कहा, “चीफ एडवाइजर (कॉस्ट) की रिपोर्ट डिपार्टमेंट को मिल गई है और अभी उसकी जांच चल रही है।”

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