
छत्तीसगढ़ कैबिनेट बैठक: अग्निवीरों को सरकारी नौकरियों में 10% आरक्षण
रायपुर। छत्तीसगढ़ मंत्रिपरिषद की बैठक में किसानों और अग्निवीर सैनिकों से जुड़े दो महत्वपूर्ण फैसलों को मंजूरी दी गई। कैबिनेट ने खरीफ और रबी सीजन में किसानों को समय पर उर्वरक उपलब्ध कराने के लिए मंत्री-मंडलीय उप समिति के गठन को मंजूरी दी। वहीं, भारतीय सशस्त्र बलों में चार वर्ष की सेवा पूरी कर चुके अग्निवीर सैनिकों को राज्य की तृतीय श्रेणी की नौकरियों में 10 प्रतिशत आरक्षण देने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति प्रदान की गई। बैठक में लिए गए प्रमुख फैसलों का विवरण निम्नलिखित है:

1. किसानों को समय पर मिलेगी खाद: मंत्री-मंडलीय उप समिति का गठन
प्रदेश के किसानों को खरीफ एवं रबी फसल के मौसम में उर्वरकों (खाद) की समयबद्ध और सुचारू उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए मंत्री-मंडलीय उप समिति के गठन के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है।
उप समिति की संरचना और कार्य:
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अध्यक्ष: उप मुख्यमंत्री (लोक निर्माण, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, नगरीय प्रशासन एवं विकास तथा खेल एवं युवा कल्याण विभाग)।
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सदस्य: कृषि विकास एवं किसान कल्याण मंत्री, सहकारिता मंत्री तथा वित्त मंत्री।
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संयोजक: कृषि उत्पादन आयुक्त।
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उद्देश्य: खाद की आपूर्ति, वितरण और प्रबंधन को दुरुस्त करना। यह समिति आवश्यकतानुसार विषय विशेषज्ञों और अधिकारियों को आमंत्रित कर राज्य सरकार को ठोस सुझाव देगी।
2. अग्निवीरों को सौगात: राज्य की तृतीय श्रेणी भर्तियों में 10% आरक्षण
सशस्त्र बलों में 4 वर्ष की सेवा पूर्ण करने वाले अग्निवीर सैनिकों के पुनर्वास और सम्मानजनक रोजगार के लिए कैबिनेट ने “छत्तीसगढ़ के अग्निवीर सैनिकों के लिए राज्य की सिविल सेवाओं में तृतीय श्रेणी के पदों में रिक्तियों का आरक्षण नियम-2026” के प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी है।
आरक्षण का लाभ किन पदों पर मिलेगा?
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पुलिस विभाग: आरक्षक (Constable)
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वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग: वनरक्षक (Forest Guard)
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जेल विभाग: प्रहरी (Jail Prahari)
पात्रता: यह लाभ केवल उन अग्निवीर सैनिकों को मिलेगा, जिनके पास भारतीय सेना से 4 वर्ष की सेवा पूर्ण करने का वैध प्रमाण-पत्र होगा।
यह फैसला मुख्यमंत्री विष्णु देव साय द्वारा 26 जुलाई 2024 को विधानसभा में की गई घोषणा के अनुरूप लिया गया है। इससे राज्य प्रशासन, पुलिस और वन विभाग को अग्निवीरों के अनुभव और अनुशासन का सीधा लाभ मिलेगा।



